AIIMS में नर्सों की हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, काम पर लौटने का दिया आदेश

दिल्ली एम्स में जारी नर्सों की हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने नर्सों को फौरन काम पर लौटने का आदेश दिया है। अब मामले पर 18 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

फोटोः विपिन
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नवजीवन डेस्क

देश पर छाए कोरोना संकट के इस दौर में दिल्लीद के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने एम्स की हड़ताली नर्सों को तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख भी तय कर दी है।

एम्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने यह आदेश दिया है। सुनवाई में एम्स प्रशासन की ओर से कहा गया कि नर्सों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। अस्पताल की तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया कि यह कोरोना महामारी का समय है, इसलिए स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते।

हालांकि इस बीच नर्सों की शिकायतों पर एम्स ने सकारात्म्क रुख अपनाते हुए उनकी समस्यािओं पर विचार करने की बात कही है। एम्सय प्रशासन ने आज शाम नर्स यूनियन को बैठक के लिए एक प्रस्तारव भी भेजा था। हालांकि एम्सन प्रशासन न यह साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहेंगे उन्हेंै गैर हाजिर माना जाएगा।

बता दें कि संविदा पर नर्सिग अधिकारियों को भर्ती करने के अस्पताल के फैसले के खिलाफ और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर एम्स की लगभग 5,000 नर्सें सोमवार दोपहर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नर्सों की मांगों में 6ठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना, संविदा पर नए नर्सों की बहाली को रोकना और नर्सों के लिए आवास की व्यवस्था का मुद्दा भी शामिल है। हड़ताल के कारण फिलहाल अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुई हैं और गंभीर रोगियों की सुध नहीं ली जा रही है।

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