ऑक्सीजन पर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा- लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, फौरन दें सप्लाई
दिल्ली के मैक्स अस्पताल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपको स्थिति की अंदाजा ही नहीं है। चाहे डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाना हो या एयरलिफ्ट करना पड़े, अस्पतालों को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।
दिल्ली के मैक्स अस्पताल द्वारा ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर आपात याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपको स्थिति की अंदाजा ही नहीं है। चाहे डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाना हो या एयरलिफ्ट करना पड़े, अस्पतालों को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।
दिल्ली में लगातार जारी ऑक्सीजन की कमी पर कोर्ट ने केंद्र से जमकर तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि एक दिन पहले आदेश देने के बावजूद औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी गई है। कोर्ट ने केंद्र के वकील तूषार मेहता से कहा कि फौरन रोक लगाएं। कोर्ट ने कहा कि लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जीना लोगों का मौलिक अधिकार है।
बता दें कि आज शाम दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी होने पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि उसके पटपड़गंज अस्पताल में केवल 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, जो खत्म हो गया तो 400 मरीजों की जान खतरे में आ जाएगी। इस याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता केवल दिल्ली नहीं है, बल्कि देश के बाकी राज्य भी हैं। कोर्ट ने कहा कि आखिर केंद्र क्या कर रहा है।
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Published: 21 Apr 2021, 10:18 PM