दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को दी नजीब केस बंद करने की इजाज़त, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी नजीब की मां
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति सोमवार को दे दी। कोर्ट के फैसले के बाद नजीब की मां ने कहा कि सीबीआई ने कोर्ट को गुमराह किया है और अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में सोमवार को सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दे दी। नजीब जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का छात्र था, जो यहां से अक्टूबर 2016 को लापता हो गया था।
न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायाधीश विनोद गोयल की पीठ ने नजीब की मां फातिमा नफीस की बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को खारिज करते हुए सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी। अपनी आखिरी सुनवाई में सीबीआई के वकील ने पीठ को बताया कि एजेंसी ने मामले से संबंधित सभी चीजों का विश्लेषण कर लिया है और मामले को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है।
कोर्ट के फैसले के बाद नजीब की मां ने कहा, “मेरे बेटे को गायब हुए 2 साल हो चुके हैं। मुझे कोर्ट से काफी उम्मीदें थीं। कोर्ट के इस फैसले के बाद हम जहां से आगे बढ़े थे फिर वहीं पहुंच गए हैं। सीबीआई ने कोर्ट को गुमराह किया है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।”
इससे पहले नजीब की मां ने कहा था, “हमने सीबीआई को 9 ऐसे लोगों के नाम दिए थे जिन्होंने नजीब को प्रताणित किया था। अगर एजेंसी ने सख्ती से पूछताछ की होती तो कुछ पता चलता। आज तक किसी मंत्री ने हमारे समर्थन में एक ट्वीट भी नहीं किया। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है।”
नजीब की मां फातिमा नफीस ने 14 और 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि रात में जेएनयू छात्रावास से अपने बेटे के गायब होने की जांच करने के लिए गैर-सीबीआई अधिकारी को शामिल करने के साथ विशेष जांच टीम (एसआईटी) से मामले की जांच कराने की मांग की थी।
एमएससी प्रथम वर्ष का छात्र नजीब अहमद लगभग दो साल पहले कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों से हाथापाई होने के बाद गुमशुदा हो गया था। उसके गुमशुदा होने की सूचना मिली। हालांकि एबीवीपी ने इस मामले में अपना हाथ होने से इनकार किया है।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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