दिल्ली HC ने यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करने की दी मंजूरी, जेल प्रशासन ने दायर किया था आवेदन
दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को यासीन मलिक को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से पेश करने की अनुमति दे दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक को आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से पेश करने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने 9 अगस्त को आतंकी फंडिंग मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए मौत की सजा की मांग करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोडक्शन वारंट जारी करने के अपने 29 मई के आदेश को संशोधित करने वाले तत्काल आवेदन को अनुमति दे दी।
पिछले साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश का हवाला देते हुए, जेल अधिकारियों की ओर से पेश दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संजय लाओ ने कहा कि मलिक समाज के लिए खतरा है और इस प्रकार, उसे एक वर्ष या उसका मुकदमा पूरा होने तक जेल से बाहर या दिल्ली से बाहर नहीं निकाला जाएगा।
21 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट अपने सामने मलिक को देखकर दंग रह गया, जब वह अपने खिलाफ अपहरण और हत्या के मामलों में मुकदमे के लिए विशेष जम्मू अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील में उपस्थित हुए थे। लाओ ने अदालत को उपरोक्त घटना से भी अवगत कराया।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा: “मामले को ध्यान में रखते हुए, 29 मई, 2023 के आदेश को आवश्यक रूप से इस हद तक संशोधित किया जाता है कि अगली पेशी पर जेल अधीक्षक को यासीन मलिक को वीसी के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया जाता है।”
जेल प्राधिकरण ने सुनवाई के दौरान मलिक की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए कहा था कि दोषी को "बहुत उच्च जोखिम" कैदी के रूप में चिह्नित किया गया है, इसलिए उसे वीसी के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मलिक को अदालत में सशरीर मौजूद रहने की अनुमति देने के लिए जेल अधिकारियों से असहमति प्रकट की और पीठ को अवगत कराया कि उन्हें जेल से बाहर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 268 उन पर लागू होती है।
एसजी ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मलिक को फिर से जेल से बाहर न जाने दिया जाए। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश की गलत व्याख्या करने पर जेल अधिकारी मलिक को जेल से बाहर लाए।
एक अधिकारी ने बताया कि अगले दिन, दिल्ली जेल अधिकारियों ने मलिक की सुरक्षा चूक मामले में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।
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