LIVE: निर्भया के दोषियों को दी जाएगी फांसी, सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की याचिका खारिज
दिल्ली गैंगरेप केस के सभी दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की उस याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की गुहार लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत के बाद निर्भया के माता-पिता विक्ट्री साइन दिखाते हुए
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोगों के लिए सबक है: पीपी चौधरी, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री
निर्भया गैंगरेप केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा, “पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को सबक मिलेगी जो इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं।”
जनता और मीडिया द्वारा बनाए गए दबाव में लिया गया फैसला: एपी सिंह, दोषियों के वकील
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा, “बच्चों (दोषियों) के साथ अन्याय हुआ है। राजनीतिक, जनता और मीडिया द्वारा बनाए गए दबाव की वजह से यह फैसला आया है।”
फैसले से न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा: रोहन महाजन, पीड़ित पक्ष के वकील
निर्भया के परिजनों के तरफ से कोर्ट में पेश वकील रोहन महाजन ने कहा, “यह हमारे लिए विजयी क्षण है। हम फैसले से संतुष्ट हैं। केंद्र सरकार से हमारी यह अपील है कि वह आगे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि हमें इंसाफ मिल सके।”
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, “कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि न्याय मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन नाइंसाफी नहीं हो सकती।”
हमें यकीन था कि दोषियों की याचिका खारिज हो जाएगी: निर्भया के पिता
सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद निर्भया के पिता ने कहा, “हमें यकीन था कि दोषियों की याचिका खारिज हो जाएगी। अब आगे क्या? बेहतर यही होगा कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए।”
मीडिया से बात करते हुए निर्भया की मां ने कहा, “वे नाबालिग नहीं थे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने ऐसा अपराध किया। इस फैसले से कोर्ट में हमारा और विश्वास बढ़ा है। हमें इंसफा जरूर मिलेगा।”
निर्भया गैंगरेप केस के सभी दोषियों की फांसी की सजा बरकरार
दिल्ली गैंगरेप केस के सभी दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की उस याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की गुहार लगाई गई थी।
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