दिल्ली में नए साल का जश्न मनाने से पहले DDMA की ये गाइडलाइंस जरूर पढ़ें, नाइट कर्फ्यू के साथ कई पाबंदियां लगीं
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, नए साल पर दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इस बार दिल्ली वासी नए साल का जश्न नहीं मना सकते।
देश में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक के बाद सरकारें अलर्ट हो गई हैं। नए साल पर कोरोना का नया स्ट्रेन कहीं फैल न जाए, इसे ध्यान में रखकर देश के अलग-अलग राज्यों में नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी कड़ी में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए साल के जश्न से पहले गाइडलाइंस जारी की है। साथ ही दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, नए साल पर दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इस बार दिल्ली वासी नए साल का जश्न नहीं मना सकते। गाइडलाइंस के मुताबिक, 31 दिसंबर को रात के 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और 1 जनवरी को रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी सभा को इजाजत नहीं दी गई है। साफ है अगर कोई इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि ब्रिटेन से लौटे अब तक 20 लोग कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। कोलकाता, मध्य प्रदेश के इंदौर, दिल्ली और उत्तराखंड समेत कई जगहों पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले सामने आ चुके हैं। यही वह है सरकारें सतर्क हैं। इससे पहले बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ब्रिटेन जाने और आने वाली फ्लाइट्स पर 7 जनवरी 2021 तक बैन बढ़ा दिया। इससे पहले ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक बैन था।
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Published: 31 Dec 2020, 9:03 AM