दिल्लीः कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक CBI हिरासत में भेजा, वकीलों की दलील काम नहीं आई
मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से सीबीआई रिमांड का जोरदार विरोध किया गया। उन्होंने दलील दी कि वह हर तरह से सहयोग कर रहे हैं और यदि कस्टडी दी जाती है तो इससे गलत संदेश जाएगा। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की 5 दिन की कस्टडी की मांग मंजूर कर ली।
राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था, और थोड़ी देर बाद अपना फैसला सुनाते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया।
इससे पहले कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से सीबीआई की रिमांड का जोरदार विरोध किया गया। सिसोदिया के वकीलों ने दलील दी कि वह हर तरह से सहयोग कर रहे हैं और यदि कस्टडी दी जाती है तो इससे गलत संदेश जाएगा। दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की कस्टडी मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद 5 दिनों की कस्टडी मंजूर कर ली।
एक दिन पहले रविवार को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद देर शाम सीबीआई नेमनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और उन्होंने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान सिसोदिया एजेंसी से कोई सहयोग नहीं कर रहे थे।
इधर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिन भर आप कार्यकर्ताओं का देश के कई शहरों में हंगामा हुआ। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, लखनऊ, भोपाल समेत देश के कई शहरों सड़कों पर उतरकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही दिन भर आप और बीजेपी नेताओ के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप भी चलता रहा।
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