दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को 6 महीने की जेल, बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली के विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को एक मामले में दोषी करार देते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ कोर्ट ने उनके बेटे सुमित गोयल को भी सजा सुनाई है।
एक बड़े जन आन्दोलन की लहर पर सवार होकर राजधानी दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन उसके नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। एक के बाद एक कई पार्टी विधायकों के कानूनी पचड़े में फंसने के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल पर कोर्ट की मार पड़ी है।
दरअसल दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने रामनिवास गोयल को बीजेपी से जुड़े एक शख्स के घर में जबरन घुसने के केस में 6 महीने की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने रामनिवास गोयल और उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही कोर्ट ने सबी दोषियों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल और अन्य 4 को पीड़ित के घर में जबरन घुसने का दोषी मानते हुए सदा सुनाई गई है। वहीं, उनके बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। बता दें कि ये मामला दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान 6 फरवरी 2015 का है। आरोप है कि रामनिवास गोयल समेत सभी आरोपी बीजेपी नेता मनीष घई के घर में जबरन घुस गए और उनके साथ मारपीट की।
हालांकि, कोर्ट में रामनिवास गोयल ने दलील दी थी कि उन्हें बीजेपी नेता के घर चुनाव में बांटने के लिए कंबल और शराब छिपाए जाने की खबर मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी और पुलिस के साथ ही पीड़ित के घर मे घुसे थे। लेकिन कोर्ट ने गोयल और अन्य आरोपियों की इन दलीलों को नहीं माना और सभी को दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की सजा सुनाते हुए एक एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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