हाईकोर्ट से आदेश में देरी, मुंबई का ट्रैफिक और जेल के बाहर लटकी जमानती पेटी, इसलिए आज रिहा नहीं हुए आर्यन खान

डिजिटलल इंडिया के दौर में भी जमानत मिलने के बाद भी महाराष्ट्र की किसी जेल से रिहा होने के लिए जेल के बाहर लगी जमानती पेटी में एक तय समय तक रिहाई का आदेश डालना होता है, इसके बाद ही आरोपी को रिहा किया जाता है। लेकिन आर्यन केस में ऐसा तय समय पर नहीं हो पाया।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

आर्यन खान को आज की रात भी जेल में गुजारनी होगी। हालांकि उन्हें कल (गुरुवार 28 अक्टूबर को) जमानत मिल गई थी। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी मंजूर तो कर ली थी लेकिन इस बारे में आदेश आज (शुक्रवार को) जारी होना था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन साम्ब्रे की कोर्ट ने दोपहर तकरीबन 3.30 बजे यह जजमेंट हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। नियम के अनुसार इस आदेश की प्रमाणित यानीसर्टिफाइड कॉपी लेकर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के पास जमा करानी होती है जिसके बाद एनडीपीएस कोर्ट रिहाई का आदेश जारी करता है।

लेकिन इससे पहले एनडीपीएस कोर्ट में वह सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं जिनका आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। इस आदेश के तहत आर्यन खान को एक जमानती पेश करना था। और उनके लिए जमानती के तौर पर अभिनेत्री जूही चावला करीब 4.30 बजे एनडीपीएस कोर्ट पहुंची। वहां उन्होंने जरूरी कागजों पर दस्तखत आदि किए। इस बीच रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मुचलका यानी सिक्योकिटी बॉन्ड भी भरा गया। इन सबमें काफी वक्त लगा और जूही चावला को शाम करीब 6 बजे एनडीपीएस कोर्ट से बाहर निकलते देखा गया।


एनडीपीएस कोर्ट में सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वहां से जारी रिहाई आदेश को जेल तक पहुंचाना था। जेल में इस आदेश को जेल के बाहर लही जमानती पेटी में डाला जाना था, लेकिन इसके लिए तय समयसीमा 5.30 बजे तक ही थी। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट से जेल की दूरी करीब 6 किलोमीटर है लेकिन मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए समय से जेल तक नहीं पहुंचा जा सका। जेल नियम के मुताबिक शाम 5.30 बजे पेटी में डाले गए रिहाई के आदेश पर ही विचार किया जाता है।

खबर है कि आर्यन खान सुबह से ही अपने सारे सामान के साथ जेलर के दफ्तर में बैठकर रिहाई के आदेश का इंतजार करते रहे, लेकिन सारी औपचारिकताओं के चलते अब उन्हें एक रात और जेल में गुजारनी होगी।

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