निर्भया गैंगरेप-हत्या के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी, 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के वसंत विहार इलाके में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जाएगी।
साल 2012 के दिसंबर में पूरे देश समेत दुनिया को दहला देने वाले निर्भया गैंगरेप और निर्मम हत्या के मामले में आज का दिन एक बड़ा फैसला लेकर आया है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में हुए इस नृशंस कांड के चारों दोषियों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है। डेथ वारंट के अनुसार चारों दोषियों- अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी की सजा दी जाएगी।
हालांकि, डेथ वारंट पर फैसले के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि चारों दोषी फैसले के 14 दिन के अंदर अपने अधिकार के तहत न्यायिक उपायों का उपयोग कर सकते हैं। वहीं, इस फैसले पर खुशी जताते हुए निर्भया की मां ने कहा कि “आज मेरी बेटी को न्याय मिला है। 4 दोषियों की सजा देश की महिलाओं को सशक्त बनाएगी। इस फैसले से न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत होगा।”
वहीं इस मामले में चारों दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। इससे पहले डेथ वारंट पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां के बीच बहस हो गई। दरअसल कोर्ट में जब निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की तो एक दोषी मुकेश की मां ने कोर्ट रूम में ही रोते हुए कहा कि मैं भी मां हूं, मेरी चिंताओं को देखा जाना चाहिए। इस पर निर्भया की मां ने भी रोते हुए कहा कि मैं भी एक मां हूं। इसके बाद जज ने दोनों को चुप रहने को कहा औऱ अपना फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि 6 दिसंबर 2012 को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले के चार दोषियों- अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को निचली अदालत से फांसी की सजा हुई है, जिसे सभी उच्च न्यायालयों से बरकरार रखा गया है। चारों दोषियों के फांसी की सजा में देरी पर पीड़िता के परिवार ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें चारों दोषियों को फांसी देने की मांग की गई थी, जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डेथ वारंट जारी कर दिया।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
- Patiala House Court
- Nirbhaya Case
- निर्भया केस
- पटियाला हाउस कोर्ट
- Death Warrant
- Mother of Nirbhaya
- डेथ वारंट
- निर्भया की मां