निर्भया के दोषी पवन के मामले में सुनवाई आज, दया याचिका दायर नहीं की तो जारी हो सकता है डेथ वारंट
निर्भया के दोषी पवन मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अगर इस दौरान पवन के नए वकील ने दया याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की बात नहीं कही तो कोर्ट चारों दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी कर सकता है।
निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए नए डेथ वारंट की मांग करने वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान निर्भया के दोषी पवन की तरफ से नए वकील पहली बार मामले में जिरह करेंगे। याचिका में तिहाड़ प्रशासन और निर्भया के माता-पिता ने चारों दोषियों को जल्द फांसी पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी करने मांग की है।
सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा की कोर्ट में होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोषी पवन के केस को पेश करने के लिए सरकारी वकील रवि काजी मुहैया कराया था। इससे पहले वकील एपी सिंह अदालत में पवन की पैरवी कर रहे थे। रवि काजी अदालत को यह भी बताएंगे कि क्या पवन की ओर से क्यूरेटिव पिटीशन या दया याचिका दायर की गई है या नहीं।
फिलहाल निर्भया के दोषियों विनय, मुकेश और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, लेकिन चौथे आरोपी पवन के पास अभी भी क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने का मौका है। हालांकि पांच फरवरी को हाईकोर्ट ने दोषियों के सभी कानूनी विकल्पों के उपयोग का अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन इस दौरान दोषी पवन की ओर से कोई याचिका दायर नहीं की गई।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में दोषी पवन के पिता ने किसी भी कानूनी उपाय से इनकार किया था। अगर पवन की ओर से क्यूरेटिव या दया याचिका दायर नहीं की जाती है तो अदालत नियमों के तहत चारों दोषियों को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी कर सकती है। यह नियम है कि अगर किसी दोषी की कोई याचिका लंबित नहीं है तो डेथ वारंट जारी किया जा सकता है।
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