कोर्ट ने नहीं मानी चिदंबरम के वकीलों की दलील, 4 दिन बढ़ी सीबीआई हिरासत

दिल्ली की एक कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई रिमाड 4 दिन और बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने इसी से जुड़े एक मामले में ईडी द्वारा चिदंबरम की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अगस्त को होगी।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई रिमांड 4 दिन बढ़ गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करने पर उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां चिदंबरम के वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को मानने से इनकार करते हुए कोर्ट ने सीबीआई की रिमांड बढ़ाने की मांग को मंजूर करते हुए जांच एजेंसी को पूर्व मंत्री की 4 दिन की और हिरासत दे दी।

हालांकि, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा चिदंबरम की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा दी है। अब इस मामले में चिदंबरम की 30 अगस्त को फिर से कोर्ट में पेशी होगी। सुनवाई के दौरान चिदंबरम का पक्ष रखते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई पूछताछ पर सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा कि हिरासत में चिदंबरम से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या उनका ट्विटर अकाउंट है। 26 घंटे से उनसे पूछताछ हो रही है और कई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। सिब्बल ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर सबूत कई दस्तावेज और डायरी पेश किए गए थे, लेकिन पूछताछ के दौरान इनमें से कोई भी दस्तावेज चिदंबरम को नहीं दिखाए गए।


इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर चिदंबरम की याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने याचिका को निष्फल बताया। हालांकि कोर्ट ने चिदंबरम को नई याचिका दायर करने की छूट दे दी है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद आपकी याचिका पर विचार नहीं कर सकते। बता दें कि सीबीआई ने पी चिदंबरम को 21 अगस्त की रात में गिरफ्तार किया था।

याचिका रद्द करने पर चिदंबरम के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति आर. बानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनके क्लाइंट की याचिका को सोमवार के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। इस पर न्यायमूर्ति बनुमती ने कहा कि इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश के आदेश की रजिस्ट्री मिलने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। पीठ ने कहा कि वे मामले को सूचीबद्ध करने पर आदेश नहीं दे सकते। इस पर मुख्य न्यायाधीश आदेश देंगे।


बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद चिदंबरम को 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया और निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया।

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