अनलॉक-5.0 : सिनेमा, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की इजाजत, जानिए और क्या-क्या मिली छूट

केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत सिनेमाघरों, एंटरटेंनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल आदि को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पर फैसला 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए लगाए गए लॉकडाउन में केंद्र सरकार हर महीने कुछ न कुछ नई छूट दे रही है। अक्टूबर की पहली तारीख यानी गुरुवार से शुरु होने वाले अनललॉक-5 की गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखा है और सिनेमाघरों. मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल आदि को 15 तारीख से खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन सिनेमा घरों के फिलहाल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है। सरकार ने कहा है कि इस विषय में सूचना-प्रसारण मंत्रालय अलग से नियमावली जारी करेगा।

स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बार में दिशानिर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है, अलबत्ता इस बारे में राज्य सरकारों को अधिकृत किया है कि 15 अक्टूबर के बाद इस बारे में फैसला ले सकती हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो भी फैसला होगा उसमें अभिभावकों की सहमित जरूरी होगी।

अनलॉक-5 के दिशा निर्देशों की अहम बातें यह हैं :

  • 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी, लेकिन 50 फीसदी क्षमता पर ही दर्शकों की छूट

  • खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत

  • मनोरंन पार्क खोलने की इजाजत, लेकिन सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ

  • स्कूल और कोचिंग खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्तूबर के बाद फैसला लेने का अधिकार, लेकिन अभिभावकों की सहमति जरूरी

  • कंटेनमेंट जोन में जारी लॉकडाउन 31 अक्तूबर तक

  • उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए लैब और प्रैक्टिकल की 15 अक्तूबर के बाद से अनुमति

  • सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी

  • कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी


केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग माध्यम विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहेंगे, यानी जहां भी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, वो जारी रहेगी। लेकिन अगर छात्र स्कूल खुलने पर भी ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी नए दिशानिर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि पिछले महीने यानी अनलॉक 4 में सरकार ने मेट्रों सेवाओँ को शुरु करने की इजाजत दी थी। साथ ही 9 से 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति थी।

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