चिन्मयानंद कांड: कोर्ट पहुंची पीड़िता, बयान दर्ज होने के बाद गिरफ्तार होंगे स्वामी?
रेप की धारा जोड़ने के तुरंत बाद ही एसआईटी के लिए आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार करना मजबूरी भी होगा और जिम्मेदारी भी। अभी तक पीड़िता के बयान दर्ज न हो पाने के कारण ही लाख शोर-शराबे के बाद भी एसआईटी ने स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया था।
बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा कानून की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में गठित यूपी पुलिस की एसआईटी सोमवार को पीड़िता को लेकर स्थानीय अदालत पहुंची है। कयास लगाये जा रहे हैं कि कुछ देर बाद कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज करवाए जा सकते हैं।
एसआईटी से जुड़े एक सूत्र ने नाम गोपनीय रखने शर्त पर बताया, “अब तक मामले से जुड़े बाकी तमाम गवाहों, शिकायतकर्ता का बयान एसआईटी दर्ज कर चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण पीड़िता का बयान बचा था, जिसमें उसने चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था।”
पीड़िता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत यह महत्वपूर्ण बयान कोर्ट में ही दर्ज हो सकता है। एसआईटी टीम के पीड़िता को लेकर कोर्ट पहुंचने पर इन्हीं चर्चाओं को दम मिला है कि कोर्ट में एसआईटी कुछ देर बाद हर हाल में यह बयान दर्ज कराने की कोशिश करेगी।
एसआईटी के सूत्र इस बात से भी इंकार नहीं कर रहे हैं कि अगर आज कोर्ट में छात्रा के धारा 164 के तहत बयान दर्ज हो गए, जिनमें उसने स्वामी पर रेप का आरोप लगाया है, तो कोर्ट एसआईटी को इस मामले में रेप की धारा जोड़ने का भी निर्देश दे सकती है।
रेप की धारा जोड़ने के तुरंत बाद ही एसआईटी के लिए आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार करना मजबूरी भी होगा और जिम्मेदारी भी। अभी तक पीड़िता के बयान दर्ज न हो पाने के कारण ही लाख शोर-शराबे के बाद भी एसआईटी ने स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया था।
इसे भी पढ़ें: चिन्मयानंद कांड : पीड़िता ने एसआईटी को सौंपे 43 वीडियो, स्वामी को बताया ‘ब्लैकमेलर’, जांच टीम पर उठाए कई सवाल
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: 16 Sep 2019, 2:29 PM