छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, 5 फीसदी डीए बढ़ा, पेंशन पात्रता अवधि भी घटाई
बघेल सरकार की कैबिनेट बैठक में आज बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त 3,722 और सहायक शिक्षकों के 5,577 पद भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को भी हटाए जाने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगातों की बरसात कर दी है। कांग्रेस सरकार ने राज्य के आज शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ाने और पेंशन पात्रता की निर्धारित आयु को तीन साल कम करने का आदेश जारी किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके साथ ही शासकीय कर्मचारियों की पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अहर्तादायी सेवा की अवधि को 20 से घटाकर 17 वर्ष कर दी गई है।
कैबिनेट बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त 3,722 और सहायक शिक्षकों के 5,577 पद भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को हटाए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन द्वारा आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य गाइडलाइन की दरों को 30 प्रतिशत घटाया गया है। जिसकी प्रभावशीलता 31 मार्च 2023 तक थी। इस छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
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