BRS नेता के कविता पांच महीने बाद तिहाड़ जेल से हुईं रिहा, बोलीं- कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे

बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स के उनके आवास से गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में थीं।

BRS नेता के कविता पांच महीने बाद तिहाड़ जेल से हुईं रिहा (फोटोः विपिन)
BRS नेता के कविता पांच महीने बाद तिहाड़ जेल से हुईं रिहा (फोटोः विपिन)
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिलने के बाद बीआरएस नेता के. कविता को देर शाम दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर उनके परिवार के सदस्यों और पार्टी के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जेल के बाहर परिवार के सदस्यों से मिलकर कविता भावुक भी हो गईं और रोने लगीं। कविता को इस साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में थीं। उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में उन्हें आज जमानत दी थी।

कविता (46) तिहाड़ की जेल नंबर छह से बाहर निकलीं। कविता का स्वागत करने के लिए जेल के बाहर जमा हुए बीआरएस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल बजाए और पटाखे फोड़े। जेल के बाहर कविता के पति, उनके बेटे और भाई एवं बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव भी इस दौरान मौजूद थे। जेल के बाहर पति, बेटे और भाई को देखकर कविता भावुक हो गईं और उनके गले लगकर रोने लगीं।


तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद कविता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं आज करीब 5 महीने बाद अपने बेटे, भाई और पति से मिलकर भावुक हो गई। इस स्थिति के लिए सिर्फ राजनीति ही जिम्मेदार है। देश जानता है कि मुझे सिर्फ राजनीति के कारण जेल में डाला गया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं लड़ूंगी। हम लड़ाकू हैं, हम कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। उन्होंने केवल बीआरएस और केसीआर की टीम को और अटूट बना दिया है।

बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को कविता तो जमानत देते हुए कहा कि कविता करीब पांच महीने से हिरासत में हैं और इन मामलों में सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है।

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