स्तनपान मां का 'मौलिक अधिकार', इसे छीना नहीं जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि स्तनपान एक मां का एक अपरिहार्य अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत संविधान इस मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि स्तनपान एक मां का एक अपरिहार्य अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत संविधान इस मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अदालत ने रेखांकित किया है कि शिशु के अधिकार को उसकी मां के अधिकार के साथ आत्मसात करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने बुधवार को बेंगलुरु की एक महिला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसका बच्चा अस्पताल से चोरी हो गया था।

मां ने अदालत से गुहार लगाई कि जो दंपति इस समय बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, उनके बच्चे को उन्हें सौंप दिया जाए। एक मनोचिकित्सक ने कथित तौर पर नवजात को चुरा लिया था और मई 2020 में कोप्पल से दंपति को दे दिया था। पीठ ने अधिकारियों को दंपति से बच्चे को जैविक मां को सौंपने का निर्देश दिया है।


पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नवजात शिशु बिना स्तनपान के रहे, पीठ ने कहा, "एक सभ्य समाज में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यह माना जाना चाहिए कि स्तनपान एक मां का अविभाज्य अधिकार है।" फिलहाल बच्चे को पालने वाली मां के वकील ने तर्क दिया कि जैविक मां के पहले से ही दो बच्चे हैं जबकि पालक मां के पास कोई नहीं है और उसने बच्चे को पूरे प्यार और स्नेह से पाला है।

हालांकि, अदालत ने वकील की इस मांग को खारिज कर दिया कि बच्चे को पालक मां की कस्टडी में सौंप दिया जाए। पीठ ने रेखांकित किया है कि जहां तक एक शिशु का संबंध है, अदालत जैविक माता-पिता के विपरीत अजनबियों के अधिकारों को मान्यता नहीं दे सकती है।



अदालत ने "देवकी माता (भगवान कृष्ण की माता) और यशोदा माता (भगवान कृष्ण की पालक माता) से की दी गई तुलना को भी यह कहते हुए खारिज किया कि बच्चे संपत्ति नहीं हैं। वितरण न्याय इस मामले में अंतर को पाटने का इरादा रखता है, यह इस मामले में लागू नहीं होता है।" अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी के बच्चे को स्तनपान कराने का अधिकार न तो छीना जा सकता है और न ही मालिक द्वारा दिया जा सकता है।

जैविक मां के अधिकारों से आश्वस्त, कोप्पल की पालक मां ने बच्चे को उसे सौंप दिया है। जैविक मां जब चाहे तब पालक मां की यात्रा के लिए सहमत हो गई है। न्यायमूर्ति दीक्षित ने विभिन्न धर्मों से संबंधित दोनों माताओं के इस तरह के इशारों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने शायद ही कभी ऐसी घटनाओं का सामना किया हो। अदालत ने यह भी कहा कि बच्चे के अपहरण के मामले में पालक माता-पिता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।


नवजात बच्चे को बेंगलुरु के एक प्रसूति गृह से कथित तौर पर चुरा लिया गया था। आरोपी ने इसे कोप्पल के एक दंपति को पैसे के लिए दिया और दावा किया कि बच्चे का जन्म सरोगेसी से हुआ है। हालांकि, पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया और आरोपी मनोचिकित्सक को गिरफ्तार कर बच्चे को कोप्पल तक पहुंचा दिया। अदालत ने जैविक मां और पालक मां दोनों द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा किया।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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