BJP टिकट घोटाला: कर्नाटक पुलिस ने ओडिशा से धार्मिक संत को किया गिरफ्तार, शीर्ष नेताओं तक पहुंच रही है आंच
हलश्री पर उद्योगपति गोविंद बाबू पुजारी से दक्षिण कन्नड़ जिले के बैंदुरु विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक का टिकट दिलाने का वादा करके 1.5 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। उसने घोटाले की मुख्य आरोपी चैत्र कुंडपुरा के साथ एक गिरोह बनाया था।
कर्नाटक की सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) की स्पेशल विंग के अधिकारियों ने बीजेपी के विधायक टिकट घोटाले के सिलसिले में फरार धार्मिक संत अभिनव हलश्री को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले की मुख्य आरोपी हिंदू कार्यकर्ता चैत्रा कुंडपुरा ने हिरासत में रहते हुए मीडिया से कहा था कि एक बार अभिनव हलश्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो घोटाले में बीजेपी की बड़ी मछलियों की संलिप्तता सामने आ जाएगी।
इसके बाद पिछले 10 दिन से संत की गिरफ्तारी नहीं होने से जांच पर सवाल खड़े होने लगे थे।पुलिस के मुताबिक, संत को सोमवार रात स्थानीय पुलिस की मदद से ओडिशा के कटक शहर से गिरफ्तार किया गया। संत भुवनेश्वर शहर से बोधगया जाने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहा था। आरोपी संत को बेंगलुरु लाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि हलश्री ने भगवा पोशाक छोड़कर टी-शर्ट पहन रखी थी और एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रेन में यात्रा कर रहा था।
हलश्री 12 सितंबर को कुंडपुरा की गिरफ्तारी के बाद से गायब हो गया था। हलश्री पर उद्योगपति गोविंद बाबू पुजारी से दक्षिण कन्नड़ जिले के बैंदुरु विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक का टिकट दिलाने का वादा करके 1.5 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। उसने घोटाले की मुख्य आरोपी चैत्र कुंडपुरा के साथ एक गिरोह बनाया था।
इस मामले में पीड़ित ने 8 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। जब कुंडपुरा को उडुपी में गिरफ्तार किया गया तो वह एक बैठक में भाग ले रहा था और वह कार्यक्रम छोड़कर छिप गया था। वह काशी पहुंचने की योजना बना रहा था। वह हैदराबाद, फर्रुखाबाद, पुरी और कोणार्क गया था। जांच से पता चला है कि आरोपी संत ने कृषि भूमि खरीदी थी और एक पेट्रोल बंक में भी निवेश किया था।
इस बीच, उडुपी की कुंडपुरा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सुधीन ने कोटा पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि कुंडपुरा ने शिकायतकर्ता से उसके लिए एक दुकान बनवाने का वादा करके 5 लाख रुपये लिए थे। जब उनसे इस बारे में कहा गया तो कुंडपुरा ने उसे झूठे बलात्कार और हत्या करने की धमकी देने के मामले में फंसाने की धमकी दी थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 506, 417 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है।
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