बिलकिस बानो केस पहुंचा SC, दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को दी गई चुनौती, CJI बोले- हम देखेंगे
बिलकिस बानो के दोषियों को रिहा करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। इस पर सीजेआई ने कहा है कि वो देखेंगे।
बिलकिस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट में दायर याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार यानी कल ही हो। इस पर सीजेआई ने कहा है कि वो देखेंगे।
जानें पूरा मामला
गौरतलब है कि 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बिलकिस बानो के परिवार पर हमला कर दिया था। इस मामले में मुंबई की सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को गैंग रेप और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
वहीं बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत रिहा कर दिया है। सभी 11 दोषी 15 अगस्त (सोमवार) को गोधरा उप-जेल से बाहर आ गए। जहां उनका स्वागत आरती उतार कर और तिलक लगा कर किया गया। अब राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं।
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Published: 23 Aug 2022, 12:00 PM