बिहार में 7 नवंबर से नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन, प्रदूषण से निपटने को नीतीश सरकार का फैसला

बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों के चलन पर रोक लगा दी है। यह रोक 15 नवंबर से प्रभावी होगी। इसके अलावा 15 साल पुराने निजी वाहनों को भी पीयूसी सर्टिफिकेट लेना होगा।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (एनसीआर) में प्रदूषण बेतहाशा बढ़ने के बाद बिहार की नीतीश सरकार भी नींद से जागी है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब राज्य में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहने नहीं चलेंगे। सरकार का कहना है कि ऐसे सभी वाहनों को 7 नवंबर से सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी जो 15 साल पुराने हो चुके हैं।

बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पत्रकारों को बताया कि सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों पर सरकार रोक लगा रही है। यह आदेश पूरे राज्य में 7 नवंबर से यह नियम लागू हो जाएगा। 15 साल से पुराने व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि 15 साल से पुरानी निजी गाड़ियों की फिर से प्रदूषण जांच करानी होगी।

उन्होंने बताया कि इस आदेश को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए सघन प्रदूषण जांच अभियान शुरू होगा। साथ ही बिल्डिंग निर्माण मैटेयेरियल को लाने और ले जाने वाले वाहनों को ढंकना भी जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के कचरा वाहन को बिना ढके परिचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।


मुख्य सचिव ने साफ किया कि किसान गांवों में किसी भी कीमत पर पुआल नहीं जला सकते हैं। इसकी इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। पुआल जलाने पर अब कृषि विभाग कार्रवाई भी करेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि वैसे निजी वाहन जो 15 साल पुराने हैं उनकी प्रदूषण जांच होगी। जांच के बाद ही चलाने की अनुमति दी जाएगी। सरकार प्रदूषण जांच के लिए भी विशेष अभियान चलाएगी।

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