सुप्रीम कोर्ट से रिपब्लिक टीवी को बड़ा झटका, कड़े रुख पर राहत की मांग को लेना पड़ा वापस

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रिपब्लिक टीवी के वकील से कहा कि याचिका बहुत महत्वाकांक्षी है। आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे.. केसों को सीबीआई को हस्तांतरित करे। बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें।

फोटोः सोशल मीडिया
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आसिफ एस खान

रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी की तरफ से विभिन्न तरह की राहत की मांगों वाली याचिका को 'महत्वाकांक्षी' करार देते हुए कंपनी को उसे वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल कंपनी की याचिका में अपने सभी कर्मचारियों को सभी मामलों में गिरफ्तारी से बचाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही सभी मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित करने और मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जांच की भी मांग की गई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रिपब्लिक टीवी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे से कहा, "यह याचिका बहुत महत्वाकांक्षी है। आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे.. मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित करे। बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें।"

इस पर साठे ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने टीवी चैनल और कर्मचारियों को पुलिस द्वारा परेशान करने से रोकने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है। तब जस्टिस ने फिर दोहराया कि पीठ याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। साठे ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह अन्य उपाय करने की अनुमति दें।

साठे की दलील पर मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का निर्देश दिया। हालांकि, पीठ ने अपने निर्देश में उल्लेख किया कि याची को सक्षम अदालत से संपर्क करने की अनुमति देने के लिए याचिका वापस ली गई है।

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