मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बड़ा खुलासा, 41 में से 40 मामलों में आरोपी हुए बरी, पुलिस ने सबूतों के साथ किया ‘खेल’

साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में बीते दो सालों में चले हत्या के 10 मुकदमों में अदालतों ने सभी आरोपियों को छोड़ दिया है। 2017 के बाद से मुजफ्फरनगर कोर्ट 41 मामलों पर फैसले सुना चुकी है और सिर्फ एक ही मामले में सजा दी गयी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। दरअसल, साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में बीते दो सालों में चले हत्या के 10 मुकदमों में अदालतों ने सभी आरोपियों को छोड़ दिया है। ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस ने अहम गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हत्या में इस्तेमाल हथियारों को पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक, 41 मामलों में फैसला सुनाया गया। इनमें से हत्या के सिर्फ एक मामले में सजा हुई। मुस्लिमों पर हमले के बाकी सभी मामलों में आरोपी बरी हो गए।

रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष के पांच गवाह कोर्ट में गवाही देने से इसलिए मुकर गए कि अपने संबंधियों की हत्या के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे। वहीं 6 अन्य गवाहों ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने जबरन खाली कागजों पर उनके हस्ताक्षर लिए है। इतना ही नहीं रिपोर्ट के मुताबिक, 5 मामलों में हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को पुलिस ने कोर्ट में पेश ही नहीं कर पाई।


साल 2017 के बाद दंगों से जुड़े 41 मामलों में मुजफ्फरनगर की स्थानीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इन 40 मामलों में आरोपी छूट गए हैं। सिर्फ एक मामले में सजा का एलान हुआ है। बता दें कि जिन 40 मामलों में जो आरोपी छूटे हैं उनके ऊपर मुस्लिम समुदाय पर हमले करने के आरोप थे।

इंडियन एक्सप्रेस ने जिला सरकार के वकील के हवाले से लिखा है कि चूंकि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट गवाहों के बयानों पर आधारित थी और गवाह अदालत के सामने अपने बयानों से मुकर गए, इसलिए राज्य सरकार रिहा हुए आरोपियों के संबंध में कोई अपील नहीं करेगी।


गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 65 लोग मारे गए थे। इसके खिलाफ सभी मुकदमों को पूर्व अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में दायर किया गया था। इनकी जांच भी अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई। हालांकि इनकी सुनवाई वर्तमान योगी सरकार के कार्यकाल में चल रही थी। जिसमें सभी को बरी किया गया है।

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Published: 19 Jul 2019, 11:44 AM