भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, डोमिनिका हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, कहा- भागने का है डर

डोमिनिका की हाईकोर्ट में सरकारी पक्ष के वकील ने मेहुल चोकसी के जमानत का विरोध किया। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि चोकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर रखा है। अगर उसे जमानत दी गई, तो उसके भागने का खतरा बना रहेगा।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़े हीरा करोबारी मेहुल चोकसी को अभी जेल में रहना होगा। डोमिनिका की हाईकोर्ट ने उसे झटका देते हुए जमानत देने से इनकार का दिया। खबरों के मुताबिक, हाईकोर्ट ने चोकसी के भागने का खतरा होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है।

मेहुल चोकसी के वकीलों ने दलील दी कि बतौर कैरिकॉम नागरिक चोकसी को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मामले उसपर दर्ज है उसमें आरोपी को जमानत मिल सकती है। इसके अलावा वकीलों ने कोर्ट के मेहुल के स्वास्थ्य को लेकर भी जमानत की गुहार लगाई।


वहीं, सरकारी पक्ष ने मेहुल चोकसी के जमानत का विरोध किया। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि चौकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर रखा है। अगर उसे जमानत दी गई, तो उसके भागने का खतरा बना रहेगा। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

बता दें कि भारत का भगौड़ा आरोपी मेहुल चोकसी पर अवैध रूप से डोमिनिका में घुसने का आरोप लगा है। इसी आरोप में डोमेनिका पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद चोकसी ने कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इससे पहले मेहुल चौकसी एंटीगुआ-बारबुडा में रह रहा था। लेकिन 23 मई को वह अचानक लापता हो गया और दो दिन बाद डोमिनिका में पकड़ा गया था।

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Published: 12 Jun 2021, 9:32 AM