भीमा कोरेगांव मामला: आनंद तेलतुंबडे को हाईकोर्ट ने दी जमानत, एक लाख रुपये के मुचलके पर मिली बेल
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी, ताकि इस मामले की जांच कर रही एनआईए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी है। उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी, ताकि इस मामले की जांच कर रही एनआईए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके। इसका मतलब है कि तेलतुंबडे तब तक जेल से बाहर नहीं जा सकेंगे।
बता दें कि आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इस समय वो नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। याचिका में किया गया था कि वह 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण भी नहीं दिया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 82 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता पी वरवरा राव को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश में भीमा कोरेगांव के एक अन्य आरोपी गौतम नवलखा को उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी थी।
क्या है मामला?
एक जनवरी को भीमा-कोरेगांव लड़ाई के 200 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम में हिंसा भड़क गई थी। इसमें एक की मौत हो गई थी और 10 पुलिसकर्मियों सहित कई घायल हो गए थे। भीमा-कोरेगांव में झड़पों के बाद जनवरी में राज्यव्यापी बंद के दौरान पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 मामले दर्ज किए थे।
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