भोपाल में मछली मारने और बेचने पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध, पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, जानें क्यों लिया गया ये फैसला
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्षा ऋतु के चलते 15 अगस्त तक मछली के मारने, बेचने और पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध की अवधि में मछली का कारोबार करने वालों पर जुर्माना और कैद अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्षा ऋतु के चलते 15 अगस्त तक मछली के मारने, बेचने और पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध की अवधि में मछली का कारोबार करने वालों पर जुर्माना और कैद अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। मत्स्योद्योग विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल की अवधि होने के कारण वर्षा ऋतु के दौरान मछली मारने, क्रय करने या इन्हें बेचने या पकड़ने या परिवहन करने करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे।
मत्स्योद्योग विभाग के सहायक संचालक की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है उन पर यह लागू नहीं होगा।
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