अयोध्या विवाद: सीजेआई बोले- 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म होना जरूरी, सभी पक्षकारों के पास साढ़े 10 दिन का समय
अयोध्या केस की 32वें दिन की सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने सभी पक्षकारों से कहा कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। इस बात का ध्यान सभी को रखना होगा। उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद सुनवाई की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि इस केस की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर के बाद वो एक दिन भी अतिरिक्त नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोले कि आज का दिन यानी गुरुवार को मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए साढ़े 10 दिन बचे हैं।
सीजीआई ने यह भी कहा कि 18 अक्टूबर के बाद दीवाली की एक हफ्ते की छुट्टियां भी हैं। दूसरी ओर हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि हिंदू पक्षकारों को जिरह में 3 से 4 दिन लगेंगे। 28 सितंबर और एक अक्टूबर को हम रिज्वाइंडर दाखिल करेंगे।
वही सीजेआई ने मुस्लिम पक्षकारों से पूछा कि क्या वे दो दिनों में अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे। इसके जबाव में पक्षकार राजीव धवन ने कहा कि वह इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे।
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं कि सभी पक्षों को कोशिश करनी चाहिए कि 18 अक्टूबर तक अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो सके। इसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक महीने का वक्त इस मसले का फैसला लिखने के लिए चाहिए होगा।
दूसरी ओर 31वें दिन यानी गुरूवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वकील जफरयाब जिलानी ने कहा था कि हमें यह कतई स्वीकार नहीं कि राम चबूतरा भगवान राम का जन्मस्थान है। यह केवल हिंदुओं का विश्वास है।
बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई का बतौर सीजेआई कार्यकाल 17 नवंबर 2019 को खत्म हो रहा है, अगर मामले की सुनवाई उनके कार्यकाल के आगे तक बढ़ती है तो नए चीफ जस्टिस की अगुवाई में संविधान पीठ एक बार फिर मामले की सुनवाई करेगी।
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Published: 26 Sep 2019, 1:25 PM