अतीक अहमद की हत्या पूर्व नियोजित साजिश नहीं... न्यायिक आयोग ने पुलिस को दिया क्लीन चिट, मीडिया को कई सलाह

आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि 15 अप्रैल 2023 की घटना, जिसमें आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला, पुलिस की लापरवाही का नतीजा नहीं थी और न ही उनके लिए घटना को टालना संभव था।

अतीक अहमद की हत्या पूर्व नियोजित साजिश नहीं... न्यायिक आयोग ने पुलिस को भी दिया क्लीन चिट
अतीक अहमद की हत्या पूर्व नियोजित साजिश नहीं... न्यायिक आयोग ने पुलिस को भी दिया क्लीन चिट
user

पीटीआई (भाषा)

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिछले साल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने किसी पूर्व नियोजित साजिश से इनकार किया है और पुलिस की लापरवाही की संभावना को भी नकार दिया है। आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश की गई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अरविंद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग को 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला, "15 अप्रैल, 2023 की घटना जिसमें प्रयागराज के शाहगंज थाना अंतर्गत उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की तीन अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसे राज्य पुलिस द्वारा अंजाम दी गई पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा नहीं कहा जा सकता।"


आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा, "15 अप्रैल 2023 की घटना, जिसमें आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला, पुलिस की लापरवाही का नतीजा नहीं थी और न ही उनके लिए घटना को टालना संभव था।" यह देखते हुए कि अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन हमलावरों ने खुद को पत्रकार बताया था, आयोग ने मीडिया को "ऐसी घटनाओं को कवर करते समय कुछ संयम बरतने" का भी सुझाव दिया है।

आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी भी मीडिया संस्थान को संबंधित अधिकारियों द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाएगा। विशेषकर किसी सनसनीखेज (अपराधिक घटना) सार्वजनिक महत्व की घटना के मामले में, ताकि जांच एजेंसी के रास्ते में किसी भी बाधा से बचा जा सके और इसमें शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा भी हो सके। आयोग ने सुझाव दिया कि मीडिया को किसी भी घटना/घटना का इस तरह से सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे आरोपी/पीड़ितों की गतिविधियों के साथ-साथ उक्त घटना के संबंध में पुलिस की गतिविधियों के बारे में योजना/सूचना मिल सके।"


आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "मीडिया को किसी भी अपराध की जांच के चरणों जैसे कि आरोपी को आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के लिए ले जाने के बारे में जानकारी नहीं दी जानी चाहिए।" इसमें कहा गया है, "जब सार्वजनिक महत्व के किसी अपराध की जांच चल रही हो, तो मीडिया को कोई भी 'टॉक शो' आयोजित करने से बचना चाहिए, जिससे चल रही जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है।"

अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ जो पहले से ही क्रमश: गुजरात की साबरमती जेल और बरेली जिला जेल में बंद थे, उन्हें पुलिस उमेश पाल की हत्या की पूछताछ के सिलसिले में प्रयागराज लायी थी। उमेश 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या का गवाह था। उमेश पाल की फरवरी 2023 में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia