अतीक अहमद को एक साथ लगा डबल झटका, एक प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने दिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से मिला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अतीक अहमद की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग की थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

माफिया डॉन अतीक अहमद को एक साथ एक दिन में दो झटके लगे हैं। अतीक को पहला झटका उमेश पाल अपहरण मामले में लगा है। इस मामले में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

कोर्ट के फैसले पर उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे।

कोर्ट के फैसले पर उमेश पाल की मां ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है।

अतीक अहमद को दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अतीक अहमद की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग की थी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने अहमद के वकील से उचित आवेदन के साथ उच्च न्यायालय जाने को कहा। वकील ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल की सुरक्षा दांव पर है, यूपी पुलिस हिरासत में रहते हुए उसके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस पर बेंच ने जवाब दिया, राज्य मशीनरी आपका ख्याल रखेगी।

याचिकाकर्ता ने अपने जीवन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगा कि पुलिस हिरासत/रिमांड/पूछताछ के दौरान किसी भी तरह से उसे कोई शारीरिक चोट या नुकसान न पहुंचे।

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Published: 28 Mar 2023, 2:37 PM