असमः सचिवालय कर्मचारियों के टी-शर्ट, जींस, लेगिंग पहनने पर रोक, बीजेपी सरकार ने लागू किया ड्रेस कोड
इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों को वर्दी भी मुहैया कराई जाएगी। यहां तक कि विधानसभा कार्यवाही को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों को भी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कपड़े पहनने होंगे। यह आदेश वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
असम सरकार ने दिसपुर में राज्य सचिवालय परिसर में काम करने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड जारी किया है। कार्यालय के आदेश के अनुसार नए ड्रेस कोड के जरिये सरकार ने सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट और लेगिंग पहनने पर रोक लगा दी है।
प्रत्येक बुधवार को पारंपरिक कपड़े पहनने के निर्देश
अब से सचिवालय कर्मियों को कार्यालय समय के दौरान अनिवार्य रूप से औपचारिक पोशाक पहननी होगी। पुरुषों को औपचारिक शर्ट और पैंट पहनना चाहिए, जबकि महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार-कमीज पहन सकती हैं। प्रत्येक बुधवार को कर्मचारियों को पारंपरिक कपड़े पहनने के निर्देश दिए गए हैं।
विधानसभा कर्मचारियों के लिए भी आदेश
इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों को वर्दी भी मुहैया कराई जाएगी। यहां तक कि विधानसभा की कार्यवाही को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों को भी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कपड़े पहनने होंगे। यह आदेश विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी के निर्देश पर पारित किया गया और यह वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
सख्ती से पालन का निर्देश
असम सरकार के आदेश में सख्ती से उल्लेख किया गया है कि दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले राज्य विधानसभा के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरकार ने सचिवालय कर्मियों को भी सख्ती से ड्रेस कोड का पालन करने की हिदायत दी है।
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