अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका, वकील के साथ और समय बिताने की मांग खारिज
ईडी के वकील ने केजरीवाल की याचिका पर कहा कि अगर कोई जेल से सरकार चलाने के बारे में सोच रहा है, तो उसे तवज्जो नहीं देना चाहिए। वकील के साथ अधिक समय बिताने की इजाजत देना पूरी तरह से जेल मैनुअल के खिलाफ होगा। इसलिए जांच एजेंसी इस मांग का विरोध करती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद आज कोर्ट से एक और झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने वकील के साथ ज्यादा समय बिताने की अनुमति देने की मांग की थी, ताकि वो देश भर में अपने खिलाफ चल रहे केस से निपटने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर सकें।
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसे केजरीवाल के लिए एक और बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के लिए विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने केजरीवाल द्वारा दाखिल की गई याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आवेदक सप्ताह में पांच बार कानूनी बैठक की मांग कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जेल मैनुअल के खिलाफ है।
जेल मैनुअल के अनुसार, अरविंद केजरीवाल को सप्ताह में एक ही बैठक करने की मंजूरी अदालत की ओर से मिली है। हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में वह दो बैठकें कर सकते हैं। इस प्रकार सीएम केजरीवाल को फिलहाल अपने वकील के साथ दो बैठकें करने की मंजूरी मिली हुई है।
इस बीच, ईडी के वकील ने केजरीवाल की याचिका पर कहा कि अब अगर कोई जेल से सरकार चलाने के बारे में सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से उसे अधिक तवज्जो देने का कोई मतलब नहीं बनता है। वकील के साथ अधिक समय बिताने की इजाजत देना पूरी तरह से जेल मैनुअल के खिलाफ होगा। इसलिए जांच एजेंसी इस मांग का विरोध करती है।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia