सुनंदा पुष्कर केस: थरूर की शिकायत पर रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह अदालत देखेगी कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जानी है। ऐसे हालात में संबंधित एसएचओ को इस मामले में केस दर्ज करने और कानून के मुताबिक, जांच करने के निर्देश देती है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
दिल्ली की एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की शिकायत पर रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह शिकायत थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के आरोप से जुड़ी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि मामले की जांच की जरूरत है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपियों के पास यह सामग्री कैसे आई।
कोर्ट ने कहा, “यह अदालत देखेगी कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जानी है। ऐसे हालात में संबंधित एसएचओ को इस मामले में केस दर्ज करने और कानून के मुताबिक, जांच करने के निर्देश देती है।” इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की कई वस्तुओं को इकट्ठा किया था और शिकायतकर्ता के साथ उनके एक सहयोगी नारायण सिंह के बयान दर्ज किए थे। इकट्ठा की गई वस्तुएं सिर्फ जांच टीम के पास ही थीं, जोकि गोपनीय थे।
शशि थरूर की ओर से की गई शिकायत में कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी द्वारा कई प्रसारणों में इस केस से जुड़े दस्तावेज दिखाए गए थे। ऐसे में सवाल किया गया था कि अगर यह दस्तावे गोपनीय थे तो आखिर समाचार चैनल के पास कैसे पहुंचे। इसी आधार पर कोर्ट ने इस मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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