अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद ने लोकसभा सदस्यता की ली शपथ, कोर्ट ने मंजूर की थी पैरोल
इंजीनियर रशीद गैरकानूनी गतिविधियां निवारण (यूएपीए) अधिनियम के तहत दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज मामले में असम के डिब्रूगढ़ की जेल में कैद हैं।
असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद ने शुक्रवार को संसद भवन के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। कोर्ट ने दोनों को शपथ ग्रहण के लिए पैरोल मंजूर की थी। हाल ही में समाप्त हुए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान कुल 542 में से 539 नवनिर्वाचित सांसदों ने सदस्यता की शपथ ली। लेकिन, जेल में होने के कारण अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद सत्र के दौरान शपथ नहीं ले पाए थे।
इंजीनियर रशीद के नाम से जाने जाने वाले रशीद गैरकानूनी गतिविधियां निवारण (यूएपीए) अधिनियम के तहत दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं जबकि अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज मामले में असम के डिब्रूगढ़ की जेल में कैद हैं।
कोर्ट की इजाजत पर सुरक्षाकर्मी आज सुबह कड़ी सुरक्षा में उन्हें संसद परिसर लेकर पहुंचे। एक सूत्र ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों निर्वाचित सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कक्ष में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट और इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर आए हैं।
नवनिर्वाचित सांसदों को लोकसभा गठन के 60 दिन के अंदर शपथ लेना होता है नहीं तो सदस्यता जा सकती है। रशीद को शपथ लेने के लिए दो घंटे की हिरासती पैरोल दी गई थी, जिसमें तिहाड़ से संसद भवन तक की यात्रा का समय शामिल नहीं था और सिंह को असम से दिल्ली आने जाने के मद्देनजर चार दिन की हिरासत पैरोल दी गई है, जो पांच जुलाई से शुरू हुई है।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia