कोरोना की ताजा धमक के बीच दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता खत्म, अब नहीं लगेगा जुर्माना, DDMA ने जारी किया आदेश
डीडीएमए ने बैठक में कहा था कि मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी था, फिर भी यह सहमति हुई कि महामारी अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश को 30 सितंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वैरिएंट की धमक के बीच दिल्ली में अब मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस ले लिया गया है।
DDMA की बैठक में जुर्माना हटाने पर हुआ था फैसला
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 30 सितंबर को एक बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना बंद करने का फैसला किया था। हालांकि, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आदेश में जोर देकर कहा गया है कि भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर सभी जनता को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।
डीडीएमए ने बैठक में कहा था कि मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी था, फिर भी यह सहमति हुई कि महामारी अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश को 30 सितंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद वापस ले लिया जाएगा।
लगातार सातवें दिन दिल्ली में कोरोना से कोई मौत नहीं
इस बीच बुधवार को राजधानी दिल्ली में कोरोना के 107 नए मामले सामने आए। जबकि संक्रमण दर 1.64 प्रतिशत हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 119 मरीज ठीक हुए। राहत की बात यह है कि लगातार सातवें दिन भी दिल्ली में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 488 है। मंगलवार को दिल्ली में 2.04 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 141 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए थे।
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