निठारी कांड: सुरेंद्र कोली-मनिंदर पंढेर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी! कोर्ट ने फांसी की सजा को किया रद्द
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। आपको बता दें, दोनों दोषियों को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की 14 अर्जियों पर यह फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।
आपको बता दें, निठारी कांड का खुलासा साल 2006 में हुआ था। हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई 134 दिनों तक चली थी। सुरेंद्र कोली की मौजूदा 12 याचिकाओं में से पहली याचिका साल 2010 में दाखिल की गई थी। हालांकि इन याचिकाओं के अलावा भी हाई कोर्ट कोली की कुछ अर्जियों को निस्तारित कर चुका है। इनमें से एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है।
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