आय से अधिक संपत्ति मामले में अखिलेश-मुलायम यादव को क्लीन चिट, सीबीआई ने कहा, नहीं मिला कोई सबूत
आय से अधिक संपत्ति के 12 साल पुराने मामले में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और उनके बेटों अखिलेश और प्रतीक यादव को सीबीआई की तरफ से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में तीनों को क्लीन चिट देते हुए सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।
सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आय से अधिक मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि मुलायम और अखिलेश के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर उनपर मुकदमा दर्ज किया जाए। सीबीआई के मुताबिक इस मामले की जांच 2013 में पूरी हो गई थी और सीवीसी को रिपोर्ट सौंप कर मामला बंद कर दिया था।
गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव और उनके बेटों अखिलेश और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के 12 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई से केस की जांच रिपोर्ट मांगी थी।
इसके बाद सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि उनके खिलाफ दायर याचिका राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए जानबूझकर उनके खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई है। आयकर विभाग ने उनकी और उनके परिवार की संपत्ति की जांच की थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसे उनके और उनके परिवार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।
फिलहाल सीबीआई के तरफ से मुलायम, अखिलेश और प्रतीक यादव तीनों को ही इस मामले में क्लीन चित मिल चुकी है।
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