अफजाल अंसारी ने लोकसभा स्पीकर के कक्ष में ली सदस्यता की शपथ, जानें अब तक क्यों नहीं ले पाए थे
गैंगस्टर केस में सजा के खिलाफ अंसारी की अपील पर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता तो बहाल कर दी, लेकिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने जैसी कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। उसी आदेश के आधार पर उन्हें नई लोकसभा में सबके शपथ के साथ शपथ नहीं दिलाई गई थी।
उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने आखिरकार सोमवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ले ली। अफजाल अंसारी को स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय कार्यालय में संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी को कोर्ट के पिछले साल के आदेश के आधार पर शपथ नहीं दिलाई गई थी।
दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को निचली कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली और कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की एक और अपील पर उनकी सदस्यता भी बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल कर दी, लेकिन साथ में कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते थे।
कोर्ट के उसी आदेश को आधार बनाकर उन्हें नई लोकसभा में शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई। बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने बीजेपी के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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