इंडिगो के बाद एयर इंडिया पर DGCA की सख्ती, सुरक्षा उल्लंघन के लिए लगाया 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना
डीजीसीए के महानिदेशक विक्रम देव दत्त ने कहा कि चूंकि पट्टे पर दिए गए विमानों का संचालन नियामक/ओईएम प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, डीजीसीए ने प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की और एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
देश की विमानन निगरानी संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक एयरलाइन कर्मचारी द्वारा लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी।
विमानन नियामक के अनुसार, एक एयरलाइन कर्मचारी से सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, डीजीसीए ने कथित उल्लंघनों की जांच की। डीजीसीए ने कहा, "चूंकि जांच में प्रथम दृष्टया एयरलाइन द्वारा गैर-अनुपालन का पता चला है, इसलिए एयर इंडिया लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।"
डीजीसीए के महानिदेशक विक्रम देव दत्त ने कहा कि संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित शर्तों और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण दस्तावेजों में निर्धारित प्रदर्शन सीमाओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस की प्रतिक्रिया की विधिवत जांच की गई। चूंकि पट्टे पर दिए गए विमानों का संचालन नियामक/ओईएम प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, डीजीसीए ने प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की और एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
गौरतलब है कि इससे महज कुछ ही दिन पहले उड़ान के डायवर्ट होने और फ्लाइट में देरी के कारण मुंबई एयपोर्ट के टरमैक पर इंडिगो के यात्रियों को खाना परोसे जाने पर डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गैर पेशेवर व्यवहार और सुरक्षा उल्लंघन के लिए इंडिगो एयरलाइंस और मुंबई एयरपोर्ट को कड़ी फटकार लगाते हुए दोनों पर भारी जुर्माना लगाया था।
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