डूसू अध्यक्ष अंकिव बसोया को एबीवीपी ने किया सस्पेंड, एनएसयूआई ने बताया कोर्ट के डर से लिया फैसला

एबीवीपी ने डूसू अध्यक्ष अंकिव बसोया को संगठन से निलंबित करते हुए डूसू अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को कहा है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने इस कार्रवाई को 20 नवंबर को आने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के डर से उठाया गया कदम बताया है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (डूसू) अध्यक्ष अंकिव बसोया को एबीवीपी ने संगठन से निलंबित कर दिया है। एबीवीपी ने अंकिव बसोया को उनकी डिग्री को लेकर चल रही जांच पूरी होने तक संगठन के सभी पदों से हटाते हुए डूसू अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को कहा है। बसोया पर एनएसयूआई ने फर्जी डिग्री के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई ने बसोया की फर्जी डिग्री का मामला उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है।

एबीवीपी की इस कार्रवाई को एनएसयूआई ने 20 नवंबर को आने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के डर से लिया गया फैसला बताया है। अकिल भारतीय कांग्रेस समिति की संयुक्त सचिव और एनएसयूआई प्रभारी रुचि गुप्ता ने फिर से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि अगर डीयू प्रशासन अंकिव बसोया की मदद करना आगे भी जारी रखता है तो वे लोग लोग इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। रुचि गुप्ता ने कहा, “बसोया के पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राह पर चलने की वजह से हमें पूरा भरोसा है कि उनका बीजेपी में लंबा और सफल करियर होगा।”

बता दें कि बसोया का फर्जी डिग्री का मामला सामने आने के बाद एनएसयूआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन डीयू प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर एनएसयूआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होनी है, जिसमें फैसला आ सकता है।

बता दें कि अंकिव बसोया ने थिरुवल्लूर यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री के आधार पर डीयू में एमए बुद्धीस्ट स्टडीज में एडमिशन लिया है। लेकिन एनएसयूआई द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में थिरुवल्लूर यूनिवर्सिटी ने उसकी डिग्री को फर्जी करार दे दिया है। सितंबर में डूसू चुनाव में अंकिव बसोया ने एनएसयूआई के सनी छिल्लर को हराया था। डूसू चुनाव की मतगणना में भी ईवीएम सहित गड़बड़ियों के आरोप लगे थे।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia


Published: 15 Nov 2018, 5:57 PM