दुनियाः गाजा में इजरायली हमले में 36 फिलिस्तीनियों की मौत और अमेरिकी रिपोर्ट पर भड़का हांगकांग

मध्य गाजा पट्टी में अल-अक्सा अस्पताल के अंदर इजरायली बमबारी में कम से कम चार फिलिस्तीनी मारे गए और 17 घायल हो गए। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को बड़ी राहत देते हुए 14 साल की सजा निलंबित कर दी।

गाजा में इजरायली हमले में 36 फिलिस्तीनियों की मौत और अमेरिकी रिपोर्ट पर भड़का हांगकांग
गाजा में इजरायली हमले में 36 फिलिस्तीनियों की मौत और अमेरिकी रिपोर्ट पर भड़का हांगकांग
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नवजीवन डेस्क

गाजा में इजरायली हमले में 36 फिलिस्तीनियों की मौत

गाजा में इजरायली हमले में 36 और फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इजरायल द्वारा खान युनिस के पास किए गए ड्रोन हमले की चपेट में आकर 11 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। दरअसल, इजरायल ने ड्रोन के जरिए फिलिस्तीनी नागरिकों के एक समूह को निशाना बनाया। इस बीच, इजरायली तोप ओर गोलीबारी की जद में एक फिलिस्तीनी महिला और उसके बच्चे की भी मौत हो गई। इजरायल की ओर से यह गोलीबारी अल-मवासी क्षेत्र में की गई।

उत्तरी गाजा में इजरायल द्वारा की गई गोलीबारी का शिकार होकर जहां 17 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं 30 घायल हो गए। स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फिलिस्तीनी गाजा शहर के दक्षिण में अल-ज़ायतौन पड़ोस में "कुवैत" गोल चक्कर के पास राहत सामग्री के लिए एकत्रित हुए थे। सेंट्रल गाजा में मघाज़ी फ़िलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में एक आवासीय घर पर एक विमान द्वारा बमबारी के बाद कम से कम छह लोग मारे गए। इजरायल द्वारा किए गए हमले की जद में आकर जो लोग मलबे के नीचे दब गए, उन्हें बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मियों को भेजा गया है। फिलिस्तीनी सूत्रों के मुताबिक, इजरायली सुरक्षाकर्मियों ने सेंट्रल गाजा पट्टी में दीर अल-बलाह के पास गोलीबारी और तोप चलाना तेज कर दिया है।

हांगकांग ने अमेरिकी 'हांगकांग नीति अधिनियम' रिपोर्ट की निंदा की

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार की वेबसाइट ने एक बयान जारी किया, जिसमें अमेरिकी "हांगकांग नीति अधिनियम" रिपोर्ट और अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा दिए गए संबंधित बयानों की कड़ी निंदा और विरोध किया गया है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के एक प्रवक्ता के अनुसार, अमेरिका द्वारा तथाकथित "हांगकांग नीति अधिनियम 2024" हांगकांग के "एक देश, दो प्रणाली" ढांचे के सफल कार्यान्वयन पर एक राजनीतिक हमला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हांगकांग चीन का अभिन्न अंग है और इस ढांचे के तहत उच्च स्तर की स्वायत्तता के साथ काम करता है।

प्रवक्ता ने हांगकांग के आंतरिक मामलों में खुले तौर पर हस्तक्षेप करने, क्षेत्र की समृद्धि और स्थिरता को कमजोर करने के लिए अमेरिका की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का हस्तक्षेप सफल नहीं होगा। इसके अलावा, प्रवक्ता ने अमेरिका से अंतरराष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों को तुरंत रोकने की मांग दोहराई। उन्होंने चीन के आंतरिक मामलों और हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप को तत्काल बंद करने का भी आह्वान किया।


गाजा में अस्पताल पर इजरायली बमबारी में चार की मौत, 17 घायल

मध्य गाजा पट्टी में अल-अक्सा अस्पताल के अंदर इजरायली बमबारी में कम से कम चार फिलिस्तीनी मारे गए और 17 घायल हो गए। फिलिस्तीनी प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों ने रविवार को समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि दीर अल-बलाह शहर के अल-अक्सा अस्पताल के प्रांगण में विस्थापितों और पत्रकारों के आवास वाले तंबुओं पर मिसाइल से हमला किया गया।इज़रायली रक्षा बलों ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि "आईएएफ (इजरायली वायु सेना) के विमान ने ऑपरेशनल इस्लामिक जिहाद कमांड सेंटर और अल-अक्सा अस्पताल के प्रांगण में रह रहे आतंकवादियों पर हमला किया।"

फिलिस्तीनी चिकित्सा सूत्रों ने कहा कि हमले में चार लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए, इनमें दो पत्रकार भी शामिल हैं। फेसबुक पर एक वीडियो भी शेयर किया गया, इसमें तंबू में आग लगते हुए दिखाया गया है। इस बीच, गाजा में हमास द्वारा संचालित मीडिया कार्यालय ने एक बयान में इजराइली सेना के इस हमले की निंदा की और इसे नरसंहार बताया।

जापान का मून लैंडर फिर निष्क्रिय हुआ

जापान ने चंद्रमा पर दो रात जमने से बचे रहने वाले अपने 'स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून' (स्लिम) को एक बार फिर निष्क्रिय कर दिया है। देश की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने सोमवार को यह जानकारी दी। स्लिम, जिसे जापानी में "मून स्नाइपर" भी कहा जाता है, 20 जनवरी को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इसकी लैंडिंग योजना के अनुसार लक्ष्य के 100 मीटर के भीतर हुई, हालांकि यह सिर के बल चंद्रमा की सतह पर उतरा। अपने सौर पैनलों के सूर्य की ओर नहीं होने के कारण, लैंडर बिजली उत्पन्न नहीं कर पा रहा है।

मिशन के अधिकारी लैंडर के जम जाने और चंद्रमा की मुश्किल रातों का सामना करने में लैंडर के सक्षम नहीं होने को लेकर चिंतित थे। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह पर तापमान शून्य से 130 डिग्री सेल्सियस नीचे तक लुढ़क जाता है। जाक्सा ने कहा, 200 किलोग्राम वजनी मानवरहित लैंडर सर्दियों में बच गया, हालांकि "कुछ तापमान सेंसर और अप्रयुक्त बैटरी सेल खराब होने लगे हैं"। इसने नई तस्वीरें भी पृथ्वी पर भेजी हैं।

जाक्सा ने बताया कि लैंडर ने अपना दूसरा रात्रि अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। जाक्सा ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "स्लिम ने 30 मार्च के शुरुआती घंटों में अपना दूसरा रात का ऑपरेशन पूरा किया और फिर से निष्क्रिय हो गया।" इसमें कहा गया है, “इस ऑपरेशन के दौरान, हमने मुख्य रूप से स्विच चालू करके और लोड देकर कई उपकरणों की स्थिति की जांच की। हालांकि एमबीसी के कुछ फंक्शनों में थोड़ी खराबी है, फिर भी यह काम करता है। हम इसकी स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं।'' एमबीसी 'मल्टी-बैंड कैमरा' है जिसका उपयोग चंद्रमा के चट्टानों की जांच के लिए किया जाता है रूस, अमेरिका, चीन और भारत के बाद जापान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पांचवां देश है।


तोशाखाना मामले में इमरान की सजा निलंबित

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने तोशाखाना मामले में उनकी 14 साल की सजा निलंबित कर दी है। इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया था। यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपहारों के दुरुपयोग और अवैध तरीकों से उपहार प्राप्त करने से संबंधित था।

आम चुनाव से कुछ दिन पहले इस मामले में इमरान खान को सजा सुनाई गई थी, जिसे जल्दबाजी में की गई कार्रवाई और इमरान खान का सलाखों के पीछे रहना सुनिश्चित करने के लिए जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया जा रहा था। शुरुआत में जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था, जिसे बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में चुनौती दी गई, जिसने अब सजा को निलंबित कर दिया है और दंपति को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है।

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