पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार, तोशाखाना मामले में सुनाई गई है 3 साल जेल की सजा
इमरान खान पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 साल की सजा होने के बाद अब इमरान खान अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तोशाखाना मामले में उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें उनके लाहौर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी की पुष्टी उनकी पार्टी पीटीआई ने की है। एक ट्वीट में पीटीआई ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है।
कोर्ट अपने फैसले में कहा कि आरोपी इमरान खान ने जान बूझकर अपनी संपत्ति छिपाई और मिले उपहारों के बारे में कोर्ट को गलत जानकारी दी, जिससे उसका कदाचार साबित होता है। जज ने उनको पाकिस्तान के चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत सजा सुनाई है। कोर्ट ने इमरान खान पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 साल की सजा होने के बाद अब इमरान खान अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
तोशाखाना मामला क्या है?
तोशाखाना, पाकिस्तान कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को रखा जाता है। नियमों के मुताबिक, दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है।
इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान महंगे उपहार मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था। कहा जाता है कि बाद में इमरान खान ने तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने कानूनी इजाजत दी थी। इसी मामले में इमरान खान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।
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