शहबाज सरकार पर भारी पड़े इमरान, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, कल हाईकोर्ट में होगी पेशी
इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भविष्य के लिए उदाहरण पेश करने का समय है। कोर्ट ने कहा था कि हम पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देंगे।
पाकिस्तान में जारी हिंसा और आगजनी के बीच देश की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद इमरान खान को जेल से रिहा कर दिया गया है। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने उन्हें कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इसे इमरान की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान को तुरंत रिहा किया जाता है। इससे पहले कोर्ट ने इमरान खान को एक घंटे के अंदर पेश करने के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस इमरान को लेकर कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने कहा कि यह भविष्य के लिए उदाहरण पेश करने का समय है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को शहबाज शरीफ सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले इमरान के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए अधिकारियों को उन्हें एक घंटे में कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम देश को जेल नहीं बनने देंगे।
दो दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से इसके खिलाफ पूरे देश में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है। पीटीआई कार्यकर्ता पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे हुए हैं। देश के कई शहरों में हिंसा और आगजनी हो रही है। सेना संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है।
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