नवाज शरीफ, मरियम ने सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी चुनौती, सजा निरस्त करने और जमानत की अपील
नवाज शरीफ और मरियम द्वारा दायर याचिका में 6 जुलाई को सुनाए गए फैसले को निरस्त करने के अलावा जमानत दिए जाने की अपील की गई है। मरियम के वकील अमजद परवेज ने कहा कि एवेनफील्ड मामले में अदालत का फैसला कानून के अनुरूप नहीं था।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और मरियम के पति ने सोमवार को खुद के खिलाफ जवाबदेही अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस मामले में लंदन में संपत्तियां खरीदने को लेकर तीनों को कारावास की सजा सुनाई गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 11 साल, मरियम को 8 साल और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर को 1 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी।
याचिका में 6 जुलाई को सुनाए गए फैसले को निरस्त करने और तीनों को जमानत पर रिहा करने की अपील की गई है। मरियम के वकील अमजद परवेज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एवेनफील्ड मामले में अदालत का फैसला कानून के अनुरूप नहीं था।
मरियम के वकील ने कहा, “जवाबदेही अदालत का फैसला कानून के विपरीत है और इसे निरस्त करने से कानून की रक्षा होगी। हमारी याचिका काफी मजबूत है और योग्यता पर आधारित है। हम लोग सही हैं और हमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।”
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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