इमरान खान के लिए आ गई 'गुड न्यूज़'! इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दिया बड़ा फैसला
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ सुनवाई को रोक दिया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इमरान को यह राहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ सुनवाई को रोक दिया है। इमरान खान के खिलाफ अब क्रिमिनल ट्रायल नहीं चलेगा। इस मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने क्रिमिनल ट्रायल की अर्जी दी थी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान अल-कादिर ट्रस्ट मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उनकी जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इमरान ने फिर से अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जताया। इस बीच इमरान के समर्थकों ने नारेबाजी की और पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ उनकी धक्का-मुक्की हो गई। इस बीच सुनवाई रोक दी गई। अभी इस मामले में फैसला आना है। इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार और सेना दोनों बैकफुट पर आ गई थी।
तोशखाना मामला क्या है?
तोशखाना, पाकिस्तान कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को रखा जाता है। नियमों के मुताबिक, दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशखाना में रखा जाना जरूरी है।
इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान महंगे उपहार मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशखाना में जमा करा दिया था। कहा जाता है कि बाद में इमरान खान ने तोशखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने कानूनी इजाजत दी थी। इसी मामले में इमरान खान फंस गए हैं।
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Published: 12 May 2023, 3:03 PM