पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा, देशद्रोह केस में लाहौर कोर्ट ने सुनाया फैसला

पाकिस्‍तान की एक कोर्ट ने पूर्व राष्‍ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के केस में बड़ी सजा दी है। उन्‍हें फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मुशर्रफ पर तीन नवंबर 2007 को आपातकाल लगाने के लिए देशद्रोह का मामला चल रहा है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह मामले में पाकिस्तान की विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। 3 नवंबर, 2007 को आपातकाल की स्थिति के लिए मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। मुशर्रफ को 31 मार्च, 2014 को दोषी ठहराया गया था।

खबरों के मुताबिक, लाहौर हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच में दो के मुकाबले तीन जजों ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। बेंच ने कहा, इस मामले में 3 महीने तक तमाम शिकायतों, रिकॉर्ड्स, जिरह और तथ्यों की जांच के बाद पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के मुताबिक मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी पाया गया है। परवेज मुशर्रफ पर संविधान से छेड़छाड़ का भी आरोप है।

इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) में एक याचिका दायर कर इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे की लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।


गौरतलब है कि परवेज मुशर्रफ 2016 से पाकिस्तान से बाहर हैं और दुबई में रह रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को 3 दिसंबर को दुबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुशर्रफ दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को ब्लड प्रेशर से जुड़ी भी दिक्कतें हैं।

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