लॉकडाउन 2 के बीच योगी सरकार ने सरकारी दफ्तर खोलने का किया ऐलान, लेकिन शर्तों के साथ होगा काम
20 अप्रैल से यूपी में पुलिस होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, इमरजेंसी सर्विसेज, आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निकाय के कर्मचारी बिनी किसी प्रतिबंध के पहले की तरह की काम करते रहेंगे। इसके अलावा सभी विभागो के चीफ और समूह ‘क’ और ‘ख’ के सभी अधिकारी भी ऑफिस में मौजूद रहेंगे।
लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल से राज्य में ज्यादातक सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा और कुछ शर्तों के साथ ही कर्मचारी काम करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले योगी सरकार ने 11 उद्योगों को अनुमति दी थी।
गौरतलब है कि 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होते ही यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी कामकाज शुरू कर दिया है और वे अपने दफ्तरों में बैठने लगे हैं। इन 21 दिनों में जो फाइलें रुकी हुई हैं, पहले उनको निपटाने का काम चल रहा है। इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी भी अपने दफ्तरों में आने लगे हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक, 20 अप्रैल से पुलिस होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, इमरजेंसी सर्विसेज, आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निकाय के कर्मचारी बिनी किसी प्रतिबंध के पहले की तरह की काम करते रहेंगे। इसके अलावा सभी विभागो के चीफ और समूह 'क' और 'ख' के सभी अधिकारी भी ऑफिस में मौजूद रहेंगे।
इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि हर दिन समूह 'ग' और 'घ' के कम से कम 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर बनाया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाएगा। घर से काम कर रहे लोग मोबाइल को कंप्यूटर के जरिए संपर्क में रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें दफ्तर बुलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अडिशनल चीफ सेक्रेटरी (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस खोल दिए हैं और रजिस्ट्री का काम अब धीरे-धीरे शुरू हो रहा है। साथ ही सरकार ने कहा है कि नाला सफाई जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।
इससे पहले योगी सरकार ने 20 अप्रैल से 11 उद्योगों के संचालन को मंजूरी दी है। यह मंजूरी सशर्त है और शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा कोरोना हॉटस्पॉट घोषित क्षेत्रों में पड़ने वाले इन उद्योगों पर यह आदेश नहीं लागू होगा। योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक के उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है।
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