नई कर व्यवस्था से हैं परेशान, यहां दूर होगी टैक्स स्लैब को लेकर सारी कन्फ्यूजन!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में नए स्लैब और टैक्स रेट का एलान किया है। इसमें बेसिक टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई है। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर इस प्रकार है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। 2024 में देश में आम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में यह बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था, ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए। बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स चुकाने वालों खासकर सैलरीड वर्ग के लिए राहत देने का ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक के सालाना आय वाले लोग टैक्स के दायर से बाहर हो जाएंगे। दरअसल वित्त मंत्री सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स सेक्शन 87A अंतर्गत रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है। यानी, अब अगर आपकी सालाना आय 7 लाख तक है तो आप इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
मौजूदा समय पांच लाख रुपए तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्ति को पुराने और साथ ही नई कर प्रणाली दोनों में धारा 87A के तहत 12,500 रुपये तक की कर छूट का लाभ मिलता है। मतलब ऐसे लोग 87A के तहत अलग-अलग निवेश दिखाकर आयकर से छूट हासिल कर लेते हैं। ऐसे में पांच लाख तक की आय वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी तरह अब 7 लाख तक के आय वाले लोगों को 87A के तहत कर में छूट का लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि ऐसे टैक्सपेयर जो नए टैक्स रिजीम के साथ नहीं जाना चाहते हैं, उनके पास पुरानी टैक्स रिजीम का ऑप्शन होगा। उन लोगों के लिए जिनकी आय "व्यवसाय या पेशे के प्रॉफिट और गेन" के अंतर्गत आय है और पुरानी रिजीम का विकल्प चुनने के बाद उस ऑप्शन को केवल एक बार रद्द कर सकते हैं और उसके बाद उन पर नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत टैक्स देनदारी होगी। जिन लोगों के पास "व्यवसाय या पेशे के प्रॉफिट या गेन" के अंतर्गत इनकम नहीं है, उनके लिए हर साल पुरानी टैक्स व्यवस्था के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में नए स्लैब और टैक्स रेट का एलान किया है। इसमें बेसिक टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई है। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर इस प्रकार है। अब 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई शून्य टैक्स का प्रावधान है। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 फीसद, 6 से 9 लाख रुपए तक आय पर 10 फीसद, 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15 फीसद, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय 20 फीसद और 15 लाख से ऊपर की आय 30 फीसद आयकर वसूला जाएगा।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि अब नए टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। सैलरीड इंडिविजुअल को 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। हालांकि, जिनकी इनकम 15.5 लाख या इससे ज्यादा है, उसको 52,500 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी, उन्हें 2500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स के रूप में बेनेफिट होगा। फैमिली पेंशन के मामले में 15,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। अभी यह राहत सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में थी।
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