राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को किया बर्खास्त, DMK ने केंद्र पर साधा निशाना
आज राज्यपाल ने सेंथिल को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के इस फैसले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल के पास अधिकार नहीं, हम कानूनी तौर पर इसका सामना करेंगे।
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा जेल में बंद डीएमके सरकार में मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। राज्यपाल के इस फैसले की सभी विपक्षी दलों ने निंदा की है। राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी राज्यपाल पर हमला बोला है। इससे पहले बुधवार को चेन्नई सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस अल्ली ने मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया था। वहीं आज राज्यपाल ने सेंथिल को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के इस फैसले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल के पास अधिकार नहीं, हम कानूनी तौर पर इसका सामना करेंगे।
वहीं राज्यपाल के इस फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सांसद मनोज झा ने कहा कि, "तमिलनाडु के राज्यपाल ने दिल्ली के आदेश पर ऐसा किया है। उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है। बीजेपी ऐसे कृत्य कर रही है जिसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।"
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने भी राज्यपाल रवि के फैसले की निंदा की है। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि, "उनकी पार्टी राज्यपाल की कार्रवाई की निंदा करती है और उसे अस्वीकार करती है। वहां एक निर्वाचित सरकार, कैबिनेट और सीएम हैं। राज्यपाल उनके परामर्श के बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं?"
डीएमके नेता ए सरवनन ने कहा कि सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने वाले राज्यपाल कौन होते हैं? क्या उनके पास संवैधानिक अधिकार है? राज्यपाल संविधान को कमजोर कर रहे हैं। वह सनातन धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म इस देश का कानून नहीं है। राज्यपाल के लिए हमारा संविधान हमारी बाइबिल, गीता, कुरान है... वह शायद अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। राज्यपाल के कथित आदेश का उस कागज का मूल्य भी नहीं होगा जिसमें यह किया गया है। इसे कूड़ेदान में डाल देंगे।
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