गौरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
देश भर में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
देश भर में गौरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है।
बता दें कि देश भर में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को गंभीर अपराध बताया था। कोर्ट ने कहा था कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि गौरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एक संगीन अपराध है। कोर्ट ने कहा था कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह भीड़ की हिंसा को रोकें।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए का था कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा था कि कानून व्यवस्था को बहाल रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और प्रत्येक राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी निभानी होगी।
वहीं इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने कहा था कि सरकार इस मामले को लेकर सजग है। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि कानून व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, ऐसे में राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखना होगा।
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Published: 17 Jul 2018, 9:16 AM