उन्नाव रेप केस पीड़िता और उसके वकील की हालत अब भी नाजुक, जांच पूरी करने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को दिया और समय
पिछले सप्ताह दिल्ली के एम्स लाई गई रेप पीड़िता की स्थिति अब भी नाजुक है और उसे एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। पीड़िता के वकील को भी क्रिटिकल केयर, ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा सर्जरी एंड पल्मनरी मेडीसिन विभाग के डॉक्टरों की देखदेख में रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म सड़क दुर्घटना मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम को जांच पूरी करने के लिए दो सप्ताह का समय और दे दिया है। सीबीआई ने इसके लिए चार सप्ताह का समय मांगा था। सीबीआई ने इसके लिए दलील दी थी कि पीड़िता के वकील महेंद्र सिंह, जो पिछले महीने रायबरेली में हुई दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे, बयान देने की स्थिति में नहीं हैं।
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को वकील के इलाज के लिए अंतरिम मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सितंबर में सुनिश्चित की है। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार द्वारा लिखे गए एक पत्र को संज्ञान में लिया, जिसमें मामले के मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के करीबियों से खतरा होने का आरोप लगाया था।
पिछले सप्ताह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) लाई गई दुष्कर्म पीड़िता की स्थिति अभी नाजुक है और उसे एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। दोनों को क्रिटिकल केयर, ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा सर्जरी एंड पल्मनरी मेडीसिन डिपार्टमेंट्स के डॉक्टरों की देखदेख में रखा गया है।
बता दें कि 28 जुलाई को रायबरेली की जेल में अपने चाचा से मिलने जाते समय उन्नाव रेप पीड़िता की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे के समय गाड़ी में पीड़िता की चाची, मां और वकील मौजूद थे। हादसे में पीड़िता की चाची की मौत हो गयी थी जबकि वकील और पीड़िता बुरी तरह जख्मी हुए थे। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
उन्नाव रेप के मुख्य आरोपी बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को इस मामले में सीतापुर से दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पीड़िता के परिवार समेत वकील को भी सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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