सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बाॅन्ड को लकर एसबीआई को फिर लगाई लताड़, कहा- 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी दें
पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा,“अब, एसबीआई न केवल बाॅॅॅन्ड संख्या का खुलासा करेगा, बल्कि यह हलफनामा भी देगा कि उसने कोई विवरण नहीं छिपाया है।"
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड सहित चुनावी बाॅन्ड से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने का आदेश दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा, “फैसले में, हमने स्पष्ट रूप से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा था। इसमें बॉन्ड संख्या भी शामिल है। एसबीआई को विवरण प्रकट करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।''
पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा,“अब, एसबीआई न केवल बाॅन्ड संख्या का खुलासा करेगा, बल्कि यह हलफनामा भी देगा कि उसने कोई विवरण नहीं छिपाया है।" पीठ में न्यायाधीश संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, "हमारे पास जो भी जानकारी है, हम देंगे।" एसबीआई को गुरुवार शाम पांच बजे तक हलफनामा दाखिल करना है।
इसके पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बाॅॅन्ड के अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का खुलासा न करने पर एसबीआई को नोटिस जारी किया था।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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